आर्टिकल

अब थाने जाने की जरूरत नहीं! ऐसे करें Online FIR घर बैठे (2025)

आज के डिजिटल जमाने में Online FIR Kaise Kare यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। पहले एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन अब घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा मिल रही है। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है, साइबर फ्रॉड हुआ है, या कोई जरूरी दस्तावेज़ गुम हो गया है, तो आप बिना पुलिस स्टेशन गए Online FIR Registration कर सकते हैं।

इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे:

  • ✔️ ऑनलाइन एफआईआर क्या होती है?
  • ✔️ Online FIR Kaise Kare?
  • ✔️ किन अपराधों के लिए Online FIR दर्ज की जा सकती है?
  • ✔️ How to File Online FIR for Lost Number Plate, Phone, Documents, etc.
  • ✔️ महत्वपूर्ण पुलिस वेबसाइट्स जहां Online FIR की जा सकती है

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर कैसे करें (Online FIR Kaise Kare in Hindi) तो इस गाइड को पूरा पढ़ें।

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ऑनलाइन एफआईआर क्या होती है?

ऑनलाइन एफआईआर (Online First Information Report) एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिसमें आप पुलिस स्टेशन गए बिना ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई राज्यों की पुलिस ने अपनी Official Police Websites और Mobile Apps के जरिए यह सुविधा शुरू की है।

ऑनलाइन एफआईआर करने के फायदे

फायदाविवरण
🕒 24x7 सुविधादिन हो या रात, कभी भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
🏠 घर बैठे शिकायतपुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं।
⏳ समय की बचतकुछ ही मिनटों में FIR दर्ज हो जाती है।
📌 ट्रैकिंग सुविधाआप अपनी शिकायत का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं।

किन मामलों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है?

हर अपराध के लिए ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा नहीं होती, लेकिन निम्नलिखित मामलों में आप Online FIR Registration कर सकते हैं:

  1. मोबाइल चोरी (Mobile Theft FIR Online Registration)
  2. वाहन चोरी (Vehicle Theft FIR Online Filing)
  3. साइबर क्राइम (Cyber Crime Online Complaint)
  4. गुमशुदगी रिपोर्ट (Missing Document or Person FIR Online)
  5. ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud, Scam, UPI Fraud FIR)

Online FIR Kaise Kare (पात्रता / Eligibility)

ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। सभी मामलों में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा नहीं दी जाती। हर राज्य की पुलिस अपनी गाइडलाइन्स के अनुसार यह तय करती है कि किन मामलों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है और किन मामलों में पुलिस स्टेशन जाना अनिवार्य होगा।

किन अपराधों के लिए ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं?

अपराध का प्रकारविवरण
📱 मोबाइल चोरीअगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया है।
🚗 वाहन चोरीबाइक, कार या अन्य वाहन चोरी होने पर।
🖥️ साइबर क्राइमऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग आदि।
📃 गुमशुदगी रिपोर्टकोई जरूरी दस्तावेज़, व्यक्ति या सामान खो गया हो।
💰 ऑनलाइन ठगीफर्जी कॉल, यूपीआई फ्रॉड, फेक वेबसाइट से ठगी।फर्जी कॉल, यूपीआई फ्रॉड, फेक वेबसाइट से ठगी।
📩 साइबर बुलिंगसोशल मीडिया पर धमकी, गलत कमेंट्स या हरासमेंट।

⚠️ ध्यान दें: ऑनलाइन एफआईआर ज्यादातर गैर-गंभीर अपराधों (Non-Cognizable Offences) के लिए दर्ज की जाती है। गंभीर मामलों के लिए पुलिस स्टेशन जाना जरूरी होता है।

किन मामलों में पुलिस स्टेशन जाना जरूरी होता है?

कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि इन मामलों में पुलिस को तुरंत जांच करनी होती है।

अपराध का प्रकारपुलिस स्टेशन जाने की जरूरत क्यों?
🔪 हत्या या हत्या का प्रयासयह गंभीर अपराध हैं, तुरंत जांच जरूरी होती है।
🏠 डकैती या लूटपुलिस को मौके पर जाकर सबूत इकट्ठा करने पड़ते हैं।
🤕 शारीरिक हमलामेडिकल जांच और सबूत जुटाने के लिए रिपोर्ट जरूरी होती है।
🏛️ बलात्कार या यौन शोषणकानून के अनुसार, पीड़ित को खुद रिपोर्ट दर्ज करानी होती है।
🔥 आगजनी या हिंसापुलिस को घटनास्थल पर जाकर जांच करनी होती है।

⚠️ नोट: गंभीर अपराधों के लिए थाना जाकर FIR दर्ज करना अनिवार्य होता है। अगर आप ऑनलाइन शिकायत करते हैं, तो पुलिस आपसे संपर्क कर सकती है और आपको पुलिस स्टेशन बुला सकती है।

Online FIR Kaise Kare? (Complete Guide)

आज के डिजिटल युग में Online FIR दर्ज करने की सुविधा लगभग हर राज्य की पुलिस द्वारा दी जाती है। अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप घर बैठे राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

हर राज्य की अपनी अलग-अलग पुलिस वेबसाइट होती है, जहां से आप अपनी FIR दर्ज कर सकते हैं। नीचे हम आपको राज्यों के अनुसार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट की लिस्ट देंगे, जिससे आप आसानी से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकें।

भारत में Online FIR दर्ज करने की आधिकारिक वेबसाइटों की सूची

🔍 State Wise Online FIR Register Karne Ki Website List

राज्य (State)पुलिस वेबसाइट (Official Website)
दिल्लीdelhipolice.gov.in
उत्तर प्रदेशuppolice.gov.in
महाराष्ट्रcitizen.mahapolice.gov.in
पश्चिम बंगालwbpolice.gov.in
राजस्थानpolice.rajasthan.gov.in
मध्य प्रदेशcitizen.mppolice.gov.in
छत्तीसगढ़cgpolice.gov.in
तमिलनाडुeservices.tnpolice.gov.in
केरलthuna.keralapolice.gov.in
झारखंडjofs.jhpolice.gov.in
पंजाबppsaanjh.in
उत्तराखंडpolicecitizenportal.uk.gov.in
कर्नाटकksp.karnataka.gov.in
आंध्र प्रदेशcitizen.appolice.gov.in
Cyber Crime Portalwww.cybercrime.gov.in

⚠️ नोट: सभी राज्यों में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। कुछ राज्यों में सिर्फ साइबर क्राइम और चोरी से संबंधित शिकायतें ही ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।

अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट पर जाएं

  1. ✅ अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. ✅ अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको यूपी पुलिस की आधिकारिक साइट पर जाना होगा।
  3. ✅ इसी तरह, हर राज्य की अपनी आधिकारिक पुलिस वेबसाइट होती है, जहां से आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
  • अब मैं आपको दिल्ली में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करके दिखाऊंगा, ताकि आपको सही प्रक्रिया समझ में आए।

How to File Online FIR in Delhi Police

अगर आप दिल्ली में ऑनलाइन एफआईआर (Online FIR in Delhi) दर्ज करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड को फॉलो करें:

  • दिल्ली में ऑनलाइन FIR करने के लिए सबसे पहले delhipolice.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर नीचे की तरफ आपको “Services” सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें कई ऑप्शन होंगे।

  • दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.gov.in पर जाकर “Services” सेक्शन में आपको ऑनलाइन FIR दर्ज करने के तीन विकल्प मिलेंगे:
  1. Lost Report – अगर आपका कोई दस्तावेज़ जैसे मोबाइल, पर्स, Driving License, Pan card, Debit/Credit Card या अन्य कोई चीज़ गुम हो गई है, तो इस विकल्प का उपयोग करें।
  2. MV Theft e-FIR – अगर आपकी गाड़ी (बाइक, कार, स्कूटर आदि) चोरी हो गई है, तो इसे चुनें।
  3. Theft e-FIR – अगर आपके घर, दुकान या अन्य किसी जगह से कोई सामान चोरी हुआ है, तो इस ऑप्शन को चुनें।

अगर आप MV Theft e-FIR या Theft e-FIR में से कोई एक चुनते हैं, तो आपके सामने दो विकल्प आएंगे:

  • Existing User: अगर पहले से आपका दिल्ली पुलिस पोर्टल पर अकाउंट है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें, लॉगिन करें और ऑनलाइन FIR दर्ज करें।
  • New User: अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो “New User” पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करके FIR दर्ज करें।
  • अगर आपका कोई दस्तावेज़, मोबाइल, पर्स या अन्य सामान खो गया है, तो “Lost Report” ऑप्शन पर क्लिक करें।

अगर आपने “Lost Report” पर क्लिक किया है, तो आपके सामने दो विकल्प आएंगे:

  1. Lost Article Report – यदि आपकी कोई चीज़ (जैसे मोबाइल, दस्तावेज़, पर्स, घड़ी, बैग, आदि) खो गई है, तो इस ऑप्शन को चुनें।
  2. Found Article Report – यदि आपको कोई खोई हुई चीज़ मिली है और आप उसे पुलिस को रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को चुनें।

  • अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है, तो “Lost Article Report” पर क्लिक करें, फिर ‘Register’ पर क्लिक करें।

अब एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:

  • शिकायतकर्ता का नाम (Complainant’s Name)
  • पिता/माता का नाम (Father’s/Mother’s Name)
  • पता (Complainant’s Address)
  • मोबाइल नंबर (Complainant’s Mobile Number)
  • ईमेल आईडी (Complainant’s Email ID)
  • वह स्थान जहाँ वस्तु खोई (Place of Loss in Delhi)
  • खोने की तारीख और समय (Date & Time of Loss)
  • खोई हुई वस्तु का प्रकार (Lost Articles – Select Article)
  • वस्तु का विवरण (Description)
  • अन्य विवरण (यदि कोई हो) (Any Other Details)

  • स्क्रीन पर दिखाए गए कैप्चा कोड (Enter the code shown above) को दर्ज करें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  • आपकी Lost Report जनरेट हो जाएगी, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।

Disclaimer

  • ✔️ यह आवेदन केवल गुमशुदा वस्तु/दस्तावेज़ दर्ज करने के लिए है
  • ✔️ इस रिपोर्ट के आधार पर कोई जांच नहीं की जाएगी
  • ✔️ यदि आपकी चीज़ चोरी हुई है या किसी अपराध से जुड़ी है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।
  • ✔️ झूठी रिपोर्ट दर्ज करना एक दंडनीय अपराध है

नोट: यदि आपको कोई खोई हुई वस्तु मिली है, तो “Found Article Report” पर क्लिक करके पुलिस को इसकी जानकारी दें।

दिल्ली में ऑनलाइन FIR का स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपने दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन FIR दर्ज की है और उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर “Services” सेक्शन में जाएं।
  • वहां आपको “View FIR” या “FIR Status” का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

इस स्क्रीन पर आपको चार विकल्प दिख रहे हैं:

  1. From 01-07-2015 – यदि आपकी FIR 1 जुलाई 2015 के बाद दर्ज हुई है, तो इस विकल्प पर “View” बटन पर क्लिक करें।
  2. Before 01-07-2015 – यदि आपकी FIR 1 जुलाई 2015 से पहले दर्ज हुई है, तो इस विकल्प को चुनें।
  3. M.V. Theft Cases (e-FIR) – यदि यह मोटर व्हीकल (गाड़ी) चोरी से संबंधित ई-FIR है, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
  4. Property Theft Cases (e-FIR) – यदि FIR संपत्ति चोरी (Property Theft) से संबंधित है, तो इस ऑप्शन को चुनें।

  • अपनी FIR के अनुसार सही विकल्प चुनें और “View” बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, आपको FIR नंबर, मोबाइल नंबर, या अन्य डिटेल्स भरनी होंगी।

  • सभी जानकारी भरने के बाद, आपका FIR स्टेटस दिख जाएगा

अगर आपको कोई दिक्कत होती है, तो दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

Online FIR Kaise Kare | FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

हां, ऑनलाइन एफआईआर पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य होती है। इसे दर्ज करने के बाद पुलिस आवश्यक जांच और कार्रवाई करती है।
आप दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर "Lost Report" या "e-FIR" सेक्शन में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
FIR स्टेटस ट्रैक करने के लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाएं और "View FIR" विकल्प चुनें। वहां FIR नंबर या अन्य आवश्यक डिटेल्स भरकर स्टेटस देख सकते हैं।
नहीं, ऑनलाइन एफआईआर मुख्य रूप से दस्तावेज़ गुम होने, वाहन चोरी, या संपत्ति चोरी जैसे मामलों के लिए होती है। गंभीर अपराधों के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना आवश्यक है।
कार्रवाई का समय केस की गंभीरता और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर निर्भर करता है। वाहन चोरी जैसे मामलों में आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर जांच शुरू हो जाती है।
अधिकतर मामलों में नहीं, लेकिन यदि पुलिस को किसी और जानकारी की जरूरत हो तो वे आपको बुला सकते हैं।
क बार दर्ज करने के बाद FIR में बदलाव संभव नहीं होता, लेकिन आप संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं।
आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल्स देकर FIR को फिर से खोज सकते हैं।
आमतौर पर आधार कार्ड, वाहन चोरी के मामले में गाड़ी के दस्तावेज़, और अन्य प्रासंगिक जानकारी की जरूरत होती है।
नहीं, दिल्ली पुलिस ऑनलाइन FIR दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेती।
निष्कर्ष

दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर Lost Report दर्ज करना एक सरल और तेज़ प्रक्रिया है। यदि आपकी कोई वस्तु या दस्तावेज़ खो गया है, तो आप ऑनलाइन आवेदन करके उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यह रिपोर्ट केवल रिकॉर्ड के लिए होती है और जांच के लिए मान्य नहीं होती।

अगर आपकी वस्तु चोरी हुई है या किसी अपराध से जुड़ी है, तो आपको निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। गलत सूचना देना कानूनी अपराध है, इसलिए हमेशा सही जानकारी दर्ज करें।

Himanshu Grewal

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